OYO
OYO Hotal: दिल्ली में साउथ दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम ने ओयो (OYO) को एक मामले में 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. साउथ दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम ने अपने फैसले में कहा कि आयोग ऐसे नजरिए को बहुत गलत मानता है और शिकायतकर्ता को दी गई सेवाओं का सम्मान नहीं करने के लिए OYO रूम्स को जिम्मेदार ठहराता है. यह फैसला उस शिकायत पर सुनाया गया, जिसमें एक ग्राहक ने बिना किसी पूर्व सूचना के ओयो द्वारा उनकी बुकिंग रद्द करने की शिकायत दर्ज की थी.
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने नवंबर 2019 में ओयो (OYO) के माध्यम से देहरादून में एक होटल रूम बुक किया था, जिसके लिए 1250 रुपये का भुगतान किया. जब वह रात एक बजे अपने परिवार के साथ होटल पहुंचे, तो रिसेप्शन पर कोई नहीं था और उन्हें लगभग 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा. आधे घंटे बाद, होटल स्टाफ ने बताया कि सभी कमरे भरे हुए हैं.
शिकायतकर्ता ने अपनी बुकिंग आईडी दिखाते हुए जोर दिया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उनकी बुकिंग रद्द कर दी गई है और रूम किसी और को दिया जा चुका है. काफी देर तक बातचीत के बाद, होटल प्रबंधन ने उन्हें एक अन्य जगह शिफ्ट किया, लेकिन वह जगह एक होटल नहीं, बल्कि हॉस्टल जैसी थी। वहां गलियारों में लोग धूम्रपान कर रहे थे, और कमरे भी बेहद गंदे थे, जिससे वहां रहना असुरक्षित महसूस हुआ.आखिरकार, शिकायतकर्ता को मजबूर होकर अपने परिवार के साथ पूरी रात कार में ही बितानी पड़ी.
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