ज्ञानवापी मस्जिद परिसर
Varanasi: हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत में वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर ‘व्यास का तेखाना’ क्षेत्र में प्रार्थना करने की अनुमति दे दी.कोर्ट ने जिला प्रशासन को अगले सात दिनों में जरूरी इंतजाम करने को कहा है.
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी. सभी को पूजा करने का अधिकार होगा.” जैन ने आगे ये भी कहा, “हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तेखाना’ में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई. जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर व्यवस्था करनी होगी.”
मस्जिद के तहखाने में चार ‘तहखाने’ हैं जिनमें से एक अभी भी व्यास परिवार के कब्जे में है जो यहां रहते थे. व्यास ने याचिका दायर की थी कि वंशानुगत पुजारी के रूप में उन्हें तहखाना में प्रवेश करने और पूजा फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए.
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ता और वकील अदालत द्वारा ‘व्यास का तेखना’ में पूजा की अनुमति देने के बाद विजय चिन्ह दिखाते नजर आ रहें हैं.
वहीं मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह से गलत है. पूर्व के आदेशों को औवरलुक करते हुए यह आदेश दिया गया. हम लोग इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे.
भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को तेज करते हुए…
राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस समय IPL में ऐसा तूफान बने हुए…
दिल्ली-एनसीआर में आखिरकार मौसम ने करवट ले ली है. कई दिनों से भीषण गर्मी और…
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से पहले यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने…
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत का मामला…
वैश्विक हालात, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच…
This website uses cookies.