Prajwal Revanna Case
Prajwal Revanna Case : प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े ‘अश्लील वीडियो’ केस में रेवन्ना परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही हैं. कर्नाटक पुलिस ने राज्य के पूर्व मंत्री और जनता दल (सेक्युलर) नेता एचडी रेवन्ना के खिलाफ दूसरी FIR दर्ज कर ली है.
एफआईआर मैसूर के केआर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(एन), 506, 354ए(1), 354(बी), 354(सी) और के तहत मामला दर्ज किया गया है. जद (एस) नेता के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
एचडी रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका आज बेंगलुरु में जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में सुनवाई के लिए आने से कुछ घंटे पहले एफआईआर दर्ज की गई थी. होलेनारसिपुरा विधायक ने उस मामले में अग्रिम जमानत मांगी है जिसमें उनकी पूर्व घरेलू सहायिका की शिकायत के आधार पर उन पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था. वह पूछताछ के लिए 2 मई को विशेष जांच दल (SIT) के सामने पेश होने के लिए बुलाए गए समन में शामिल नहीं हुए.
प्रज्वल रेवन्ना, जो मौजूदा सांसद और हासन लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं. वह यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों पर कर्नाटक सरकार पुलिस द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (SIT) की जांच का सामना कर रहे हैं.
होलेनारासीपुरा टाउन पुलिस में दर्ज एक शिकायत के आधार पर रेवन्ना पर 28 अप्रैल को कथित यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था. यौन उत्पीड़न, धमकी और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 354ए, 354डी, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था. शिकायत के अनुसार, पीड़िता ने दावा किया कि प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता एचडी रेवन्ना ने उसका यौन उत्पीड़न किया. प्रज्वल रेवन्ना पार्टी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं.
गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी की यात्रा की थी और उनकी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी और न ही जारी की गई थी. एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि मंत्रालय ने प्रज्वल को किसी अन्य देश की यात्रा के लिए कोई वीजा नोट जारी नहीं किया है.
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने और राजनयिक और पुलिस चैनलों का उपयोग करके उसकी वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया था.
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