Manish Sisodia
Manish Sisodia : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें सप्ताह में एक बार बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है. हाई कोर्ट का कहना है कि वह हफ्ते में एक बार पत्नी से मिल सकेंगे.
बता दें कि सिसोदिया की पत्नी सीमा मल्टीपल स्केलेरोसिस के गंभीर हमले से पीड़ित हैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक ऑटोइम्यून स्थिति है.कोर्ट ने उनके जमानत के मांग पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है.
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अनुमति दी, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आप नेता ने अदालत से यह भी आग्रह किया था कि निचली अदालत के उस आदेश को जारी रखा जाए, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान हिरासत में अपनी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दी गई थी. उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि ईडी के वकील ने कहा कि अगर आदेश जारी रखा जाता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है.
सिसोदिया की जमानत याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा और मामले को सुनवाई 8 मई को करने को कहा है.
सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को सिसोदिया को यह कहते हुए गिरफ्तार किया था कि उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता के खिलाफ कई “अभियोगात्मक सबूत” बरामद किए हैं. बाद में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेज दिया. बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें जेल से गिरफ्तार कर लिया.
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