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Gurmeet Ram Rahim Singh: रंजीत सिंह हत्याकांड में पंजाब और हरियाणा HC से गुरमीत राम रहीम को मिली राहत, जानें किस मामले में हुई थी जेल

Gurmeet Ram Rahim Singh: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत दी. हाई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया है. हाई कोर्ट ने CBI कोर्ट के आजीवन कारावास का आदेश को खारिज कर दिया.

22 साल पुराना है मामला

साल 2002 में यानी 22 साल पुराना मामला है जिसमें 19 साल बाद CBI कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया था. रंजीत सिंह डेरे का मैनेजर था. जिसकी 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में उनके खेतों के पास गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. रंजीत की हत्या के एक साल बाद 2003 में उनके परिवार वालों ने इस हत्याकांड की जांच CBI करानें की मांग की.

कोर्ट ने क्या कहा?

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, 4 अन्य 2002 के रणजीत सिंह हत्या मामले में बरी हो गए. गुरमीत राम रहीम के वकील जतिंदर खुराना ने कहा कि ”माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बदल दिया है और इसमें शामिल सभी पांच लोगों को बरी कर दिया गया है. हम इस फैसले का स्वागत करते हैं.”

Sagar Dwivedi

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