Article 370 Verdict
Article 370: संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार यानी 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.
CJI डी.वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेस के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली प्रतिक्रिया दी है.
अर्टिकल 370 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारिक ट्वीटर (X) पर ट्वीट करते हुए लिखा कि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 और 35 A के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है। यह ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है.
आगे उन्होंने लिखा कि, ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू- कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ने वाले ऐतिहासिक कार्य के लिए 25 करोड़ प्रदेश वासियों की ओर से उनका पुनः हार्दिक आभार!
निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र सुशासन, विकास और समृद्धि के नए मापदंड स्थापित करेंगे. जय हिंद!
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