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Hit And Run Law: ‘कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए’, सरकार ने की ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील

Hit And Run Law: केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए ‘हिट एंड रन’ कानून को लेकर पूरे देश के ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं. इस बीच मंगलवार शाम को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला केंद्र सरकार ने प्रदर्शन कर रहे संगठनों से आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया है. सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि नए अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधान पर देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे और उन्होंने ट्रक ड्राइवरों से काम फिर से शुरू करने की अपील की.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई और हाल ही में लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित नए नियम अभी तक लागू नहीं किए गए हैं. उन्होंने कहा कि “हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की, सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है, हम सभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106 (2) को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया के साथ चर्चा करेंगे.” अजय भल्ला ने कहा कि मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधि और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे.”

गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्र ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) के तहत 10 साल की कैद और जुर्माने के प्रावधान के संबंध में ट्रक ड्राइवरों की चिंताओं का संज्ञान लिया और अखिल भारतीय प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की है.

विज्ञप्ति में कहा गया है, सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए हैं. हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय परामर्श के बाद ही लिया जाएगा. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस. हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सभी ड्राइवरों से अपनी-अपनी नौकरी पर लौटने की अपील करते हैं.” ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने मीडिया को बताया कि केंद्र ने नए कानून के तहत प्रावधानों को ”होल्ड पर” रखा है.

Sagar Dwivedi

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