Delhi Excise policy case: सीएम केजरीवाल को कोई राहत नहीं, याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार
Delhi Excise policy case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सयोंजक दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया गया है.
अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च को दिए गए रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया. हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे इनकार कर दिया. दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने पुष्टि की कि मामला बुधवार को अदालत के दोबारा खुलने पर सूचीबद्ध किया जाएगा.
सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब खत्म हो चुके उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया था. उनकी कानूनी टीम ने कहा कि दिल्ली HC में उनकी याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों ‘अवैध’ हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से 24 मार्च रविवार को तत्काल सुनवाई की मांग की गई है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) जिसे कोर्ट ने 28 मार्च तक दिल्ली के सीएम की हिरासत दी थी ईडी का आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी (AAP) कथित शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मार्च तक छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया.
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