UP News: उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर मचे बवाल के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार 18 नवंबर को हलाल प्रमाणपत्र वाले उत्पादों, औषधियों, चिकित्सा और प्रशाधन से जुड़ी सामग्रियों की राज्य में बिक्री पर रोक लगा दी है. योगी सरकार के आदेश के अनुसार, हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट के निर्माण, स्टोरेज, वितरण और खरीद- फरोख्त की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि, खाद्य आयुक्त कार्यालय ने आदेश जारी करते हुए कहा, “सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणित खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है.”
Uttar Pradesh | Food Commissioner's Office issues order, "In the interest of public health, production, storing, distribution and sale of halal certified edible items banned in Uttar Pradesh with immediate effect." pic.twitter.com/G9GXLPj83n
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 18, 2023
क्या है हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट?
वह प्रोडक्ट जो इस्लामी कानून की आवश्यकता को पूरा करते हैं और मुसलमानों के इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त हैं. उन्हें हलाल-सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहा जाता है. हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अनुमति.
वह प्रोडक्ट जो इस्लामी कानून की आवश्कता को पूरा करते हैं और मुसलमानों के प्रयोग करने के लिए उपयुक्त हैं उन्हें हलाल- सर्टिफाइड का प्रोडक्ट कहा जाता है. हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है इजाजत.
इसके मुताबिक जानवर को गले की अन्नप्रणाली (Throat Oesophagus) और गले की नसें काट कर मारा जाता है. हालांकि, 1993 में हलाल प्रमाणीकरण सिर्फ मांस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे अन्य उत्पादों पर लागू किया गया.