Mukhtar Ansari : वाराणसी की एक विशेष MP/MLA कोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मंगलवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और मामले में सजा सुनाने के लिए 13 मार्च की तारीख तय की.
सुनवाई के दौरान आरोपी मुख्तार अंसारी बांदा जेल से जहां वह बंद हैं, वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे.
मामला क्या है?
10 जून 1987 को मुख्तार अंसारी ने डबल बैरल बंदूक के लाइसेंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के यहां आवेदन किया था. बाद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया.
बता दें कि 4 दिसंबर 1990 को जब इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो सीबी-सीआईडी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के आधार पर मुख्तार अंसारी समेत पांच लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत ग़ाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिसंबर 2023 में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा की हत्या के गवाह महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी पाते हुए साढ़े पांच साल की कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है.