Delhi Excise policy case: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने गुरुवार को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली अदालत का रुख किया. कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला केस में न्यायिक हिरासत में चल रहे सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है. राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर तकरीबन 2 बजे अर्जी पर सुनवाई होगी.
इससे पहले सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका का विरोध करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी, बल्कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति केस में तुच्छ आवेदन दायर करके देरी की गई थी. मनीष सिसौदिया के वकील की दलीलों का मुख्य जोर मुकदमे में देरी पर था. तर्क दिया गया कि मुकदमे की कार्यवाही कछुआ गति से चल रही है.
मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं. सिसोदिया को 10 अप्रैल को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया गया था और न्यायाधीश ने उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को 9 मार्च, 2023 को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था. इससे पहले, उन्हें 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तार किया गया था. सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.